नई दिल्ली। एसबीआई ने सभी शाखाओं को निर्देश दिया है कि एक बार में दो हजार के 10 नोट या 20 हजार रुपये बदलने के लिए किसी तरह का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इतने नोट बदलने के लिए कोई पहचानपत्र भी दिखाना जरूरी नहीं है।
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गौरतलब है कि शुक्रवार को आरबीआई ने दो हजार के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी थी। दो हजार के नोटों को लौटाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। एक बार में एक व्यक्ति केवल 20 हजार रुपये ही बदल सकता है।