अमेजन ने 816 पेज की याचिका में आरोप लगाया है कि 2019 में फ्यूचर समूह के साथ हुए 20 करोड़ डॉलर के करार को लेकर उसे बेवजह परेशान किया जा रहा। इसे लेकर ईडी की ओर से जारी समन में जो जानकारियां मांगी गई हैं, वह फ्यूचर समूह की डील से अलग हैं।
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नई दिल्ली, 23 दिसंबर। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) और फ्यूचर समूह (Future Group) के बीच जारी विवाद एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) जा पहुंचा है। इस बार अमेजन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी-ED) के खिलाफ रिट याचिका लगाई है। याचिका में अपने कर्मचारियों के अनावश्यक समन पर स्पष्टीकरण के साथ-साथ विदेशी निवेश कानून के उल्लंघन को लेकर ईडी की जांच के दायरे पर सवाल उठाए हैं।
ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 816 पेज की रिट याचिका में आरोप लगाया है कि 2019 में फ्यूचर समूह के साथ हुए 20 करोड़ डॉलर के करार को लेकर उसे बेवजह परेशान किया जा रहा। इसे लेकर ईडी की ओर से जारी समन में जो जानकारियां मांगी गई हैं, वह फ्यूचर समूह की डील से अलग हैं। यह जांच पूरी तरह परेशान करने के लिए की जा रही है, जिसमें अमेजन के कई कार्यकारी अधिकारियों और भारत प्रमुख को समन जारी किया गया है।
अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने अदालत से अपील की है कि संबंधित मामले में ईडी को किस तरह की जांच का अधिकार है, इसे स्पष्ट किया जाए।
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