Single Use Plastic Ban : बिहार में अब सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का प्रयोग और उत्पादन दोनों पर प्रतिबंध लगेगा।
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पटना, 14 दिसंबर। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर कल यानि 15 दिसम्बर से बिहार में प्रतिबंध लग जायेगा। प्रतिबंध के बाद इसका उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बता दें कि ये आदेश आज मध्य रात्री से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर और उपयोग को लेकर बिहार सरकार कड़ा रुख अपना चुकी है। बता दें कि बिहार में प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी वस्तुओं का प्रयोग करने वाले पर अब कार्रवाई होगी। हालांकि अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई विकल्प तैयार नहीं किया गया है।
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जानकरी के अनुसार इसका उत्पादन मई 2022 से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए राज्य के प्लास्टिक उत्पादकों ने बायो डिग्रेडेबल दाना को सीपेट चेन्नई में जांच के लिए भेजा है। वहीं बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 6 से 7 महीने का समय लगेगा। जिससे लोगों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।
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— India Voice (@indiavoicenews) December 14, 2021
‘बिहार प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन’ के प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के बाहर से आने वाली ‘बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक‘ के लिए लोगों को 6 से 7 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 25 पैसा के प्लास्टिक बैग के लिए डेढ़ रुपये तक चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने से इस धंधे में लगे उद्यमियों की पूंजी टूट जाएगी और कई उद्यमी कर्ज में डूब जायेंगे।
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कैट (CAIT) के बिहार चेयरमैन कमल नोपानी ने प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में 1 जुलाई 2022 से इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। राज्य में भी इस प्रतिबंध को देश के साथ ही लागू किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 20 बड़ी उत्पादन इकाइयां है जो निबंधित हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में छोटी-छोटी सैकड़ों उत्पादन इकाइयां है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में लगभग 100 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। बैंकों ने भी कई इकाइयों को कर्ज दिया है। आपको बता दें कि राज्य में प्रतिदिन 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज वाले प्लास्टिक का उत्पादन होता है।
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