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Bodh Gaya Blast : NIA की विशेष अदालत ने 8 दोषियों को सुनाई सजा, 3 को आजीवन कारावास तो वहीं 5 को 10 वर्ष कैद

Bomb Blast Case : बम धमाके में शामिल सभी दोषी बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन 'जमात-उल-मुजाहिदीन' (JMB) से ताल्लुक रखते हैं।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

पटना : बोधगया बम धमाके मामले में NIA (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) की विशेष आदालत (NIA Special Court) ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 दोषियों को सजा सुनाई है। आपको बता दें कि NIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मेहरोत्रा ने बोधगया बम धमाके मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास तो वहीं 5 अन्य दोषियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इन सभी दोषियों को पिछले 10 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था जिसके बाद कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाई गई। बम धमाके में शामिल सभी दोषी बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन ‘जमात-उल-मुजाहिदीन’ (JMB) से ताल्लुक रखते हैं।

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इन्हें सुनाई गई सजा

NIA के वकील ‘ललन प्रसाद सिंह’ और ‘लोक अभियोजक प्रमोद कुमार’ के मुताबिक, 3 दोषियों जिनमें ‘अहमद अली, पैगम्बर शेख और नूर आलम’ इन तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अन्य 5 दोषियों को जिनमें ‘आदिल शेख, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्तफीजुर रहमान और आरिफ हुसैन’ शामिल हैं इन्हें कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

 

दलाई लामा के जाने बाद हुआ था धमाका

19 जनवरी, 2018 को तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा बौद्ध तीर्थ स्थल बोधगया आए थे। उस दौरान कुल 8 दोषियों ने दलाई लामा के धर्मोपदेश देने के बाद जब वह मौके से चले गए तब उनके जाने के कुछ घंटो बाद यहां बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में गिरफ्तारी होने के बाद इन सभी अपराधियों ने बम धमाके में अपनी संलिप्तता को स्वीकार था।

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हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई अलग से की जाएगी। दोषियों के खिलाफ NIA की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 121 ए, 122, 123 व 471 16,18, 20 UAP Act के अलावा अन्य 4-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने के बाद सजा का ऐलान किया है।

 

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