सुप्रीम कोर्ट ने CBI की ओर से दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े किसी अपराध की सूचना पर CBI के लिए पहले प्राथमिक जांच (PF) जरुरी नहीं है। इसके बिना भी CBI एफआईआर दर्ज कर सकती है।
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नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की ओर से दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े किसी अपराध की सूचना पर CBI के लिए पहले प्राथमिक जांच (PF) जरुरी नहीं है। इसके बिना भी CBI एफआईआर दर्ज कर सकती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
बतादें कि आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में तेलंगाना हाएईकोर्ट ने FIR को निरस्त कर दिया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था कि CBI को मैनुअल के मुताबिक FIR दर्ज करने के पहले प्राथमिक जांच करनी चाहिए थी। तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
CBI ने कहा था कि सीबीआई मैनुअल ये नहीं कहता है कि प्राथमिक जांच के बिना FIR दर्ज नहीं की जा सकती है। हालांकि इस मामले के आरोपी का कहना था कि FIR दर्ज करने के पहले प्राथमिक जांच जरूरी है, खासकर लोकसेवकों के खिलाफ। आरोपी का कहना था कि हड़बड़ी में की गई FIR से लोकसेवक के करियर पर असर पड़ता है।
हिन्दुस्थान समाचार