आयोजकों पर कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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झारखंड : रांची सहित आसपास के इलाकों में 31 दिसम्बर की रात का आयोजन करने वाले आयोजकों पर कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने शुक्रवार को इस संबंध में एसडीओ सदर और एसडीओ बुंडू को अपने-अपने क्षेत्र में जांच करने के आदेश दिये हैं।
उपायुक्त ने 31 दिसम्बर की रात को विभिन्न होटलों, क्लबों और रेस्तरां में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम स्थलों की जांच करने का आदेश एसडीओ सदर और एसडीओ बुंडू को दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि आयोजन स्थलों का जांच कर कोविड-19 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करें। रांची अनुमंडल क्षेत्र में एसडीओ सदर और सिटी एसपी रांची को आयोजन स्थलों की जांच का आदेश दिया गया है। कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की उपस्थिति पर कार्रवाई होगी। आयोजन स्थल पर शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन जरूरी होगा। मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर कार्रवाई होगी।