हाईकोर्ट ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो SIT को आर्यन खान से पूछताछ के लिए 72 घंटे पहले सूचित करने का निर्देश दिया है।
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मुंबई, 15 दिसंबर। क्रूज ड्रग पार्टी मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को हाईकोर्ट ने NCB कार्यालय में हर शुक्रवार को हाजिरी लगाने से राहत दी है।
आर्यन खान की जमानत शर्तों में छूट देने का आदेश
हाईकोर्ट ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो SIT को आर्यन खान से पूछताछ के लिए 72 घंटे पहले सूचित करने का निर्देश दिया है। साथ ही आर्यन खान को NCB की दिल्ली टीम के सामने जांच के लिए जरूरत होने पर उपस्थित होने और मुंबई से बाहर जाने से पहले जांच एजेंसी को सूचित करने का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट के जज नितीन सांबरे के सामने आर्यन को जमानत की शर्तों में छूट दिए जाने की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में NCB के वकील ने आर्यन को छूट दिए जाने का विरोध नहीं किया। इसी वजह से हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत शर्तों में छूट देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि क्रूज ड्रग पार्टी मामले में NCB ने आर्यन खान सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत देते समय हाईकोर्ट ने आर्यन खान को हर शुक्रवार को NCB के मुंबई कार्यालय में हाजिरी लगाने, मुंबई से बाहर ना जाने, मीडिया से बात ना करने, NCB की जांच में सहयोग करने जैसी शर्तों के आधार पर जमानत दी थी। आर्यन खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि NCB कार्यालय में आने और वहां से जाने पर उन्हें मीडिया वाले और अन्य नागरिक घेर लेते हैं, जिससे उन्हें असुविधा हो रही है। इसी वजह से हाईकोर्ट जमानत की शर्तों में ढ़ील देते हुए उन्हें राहत दे। इसी याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने आर्यन खान को पहले की शर्तों में राहत दी है।
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