हम आपको ऐसी ही एक योजना (UP Government scheme) के बारे में बताएंगे जिसका लाभ उठाकर आप अपनी समस्याओं से थोड़ी बहुत राहत पा सकते हैं।
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National Family Benefit Scheme : आर्थिक रुप से पिछड़े गरीब परिवारों के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर वो अपनी समस्याओं को कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। परंतु कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में अक्सर ऐसा होता है कि वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। लिहाज़ा हम आपको ऐसी ही एक योजना के बारे में बताएंगे जिसका लाभ उठाकर आप अपनी समस्याओं से थोड़ी बहुत राहत पा सकते हैं।
दरअसल तमाम योजनाओं में से एक ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसमें अगर घर में एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
ऐसे में परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बता दें कि सरकार द्वारा जारी यह योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत आती है। इस योजना का किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है, दस्तावेज क्या लगेंगे, इसकी क्या पात्रता है और आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी सब कुछ हम आपको बताएंगे।
1. योजना का लाभ उठाने वाला आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई नागरिक हो।
2. जिस मुखिया की मृत्यु हुई है उसकी उम्र 18 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. शहर में रहने वाले परिवार की आय 56 हजार सालाना से कम और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार की आय 46 हजार सालाना से कम होनी चाहिए।
3. सबसे महत्वपूर्ण कि आवेदन कर्ता का परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता हो।
1. आवेदक का आधारकार्ड और पहचान पत्र
2. निवास प्रमाण पत्र
3. मृत मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र।
4. बैंक अकाउंट का विवरण।
5. आवेदक का मोबाइल नंबर।
6. मुखिया जिसकी मृत्यु हुई उसका आयु प्रमाण पत्र।
7. पासपोर्ट साइज़ फोटो।
1. सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक nfbs.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वेबसाइट पर नए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें और एक फॉर्म खुलेगा।
3. फॉर्म में आवेदक के बैंक खाते का विवरण और मृतक का विवरण संबंधित मांगी गई हर जानकारी दें।
4. जैसे ही सभी जानकारी आप भर देंगे उसके बाद सबमिट फॉर्म के ऑप्शन कर क्लिक करें और आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
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