फर्रुखाबाद। यूपी में सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र को फतेहगढ़ न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक के पुत्र पर रंगदारी मांगने व जानलेवा हमले का आरोप था। न्यायालय ने 5 वर्ष की कैद व 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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मालूम हो कि बढ़पुर में एक करोड़ की रंगदारी न देने पर पूर्व विधायक के पुत्र ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।जिसमें भवन निर्माण सामग्री विक्रेता श्रीनिवास कटियार के दो पुत्र मानव व नितेश कटियार घायल हो गए थे।
श्रीनिवास कटियार ने सपा के पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील राजपूत, अनुज मिश्रा, सुनील धोबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने अनुज मिश्रा व सुनील धोबी को दोषमुक्त कर दिया।