सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे बच्चे के सुरक्षा प्रावधानों के लिए मसौदा नियम साझा करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा-129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, दिनांक 09.08.2019 द्वारा संशोधित किया गया है।
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नई दिल्ली, 26 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर नियम तैयार किए हैं। इसके तहत अब 9 महीने से लेकर 4 साल तक के छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पर यात्रा के लिए क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इस दौरान मोटरसाइकिल को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलाने की मंजूरी नहीं होगी।
MoRTH has issued new safety guidelines for children below 4 years of age being carried on a motorcycle. A safety harness shall be provided to attach the child to the driver of the motorcycle.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 26, 2021
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को मोटर साइकिल पर ले जाए जा रहे बच्चे के सुरक्षा प्रावधानों के लिए मसौदा नियम साझा करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा-129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, दिनांक 09.08.2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा में दूसरा प्रावधान ये है कि केन्द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय मुहैया करा सकती है।
मंत्रालय ने जीएसआर 758(ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के तहत मसौदा नियम बनाए हैं, जिसमें कई सिफारिशें की गई हैं। पहला, चार साल से कम आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। चालक ये सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 साल तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हो जो उसके सिर पर फिट बैठता हो या उन्होंने ऐसा मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हो जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करता हो। 4 साल तक की आयु के बच्चे को पिलियन के रूप में ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।