सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग देश के 226 जिलों में लागू हो चुकी है- सरकार
Updated Date
नई दिल्ली, 27 दिसंबर। सोने (Gold) के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 256 जिलों में लागू हो चुकी है। सरकार इसका विस्तार देश के सभी जिलों में करने की तैयारी कर रही है। ये जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को दी।
देश के 256 जिलों में कम से कम एक हॉलमार्किंग केंद्र
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तैयार अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmarking) सुचारू रूप से चल रही है। इस व्यवस्था के व्यापक कार्यान्वयन की योजना है, जिसे देश के सभी जिलों में लागू करने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल देश के 256 जिलों में कम से कम एक हॉलमार्किंग केंद्र है।
स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र
मंत्रालय के मुताबिक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के साथ पंजीकृत सर्राफा कारोबारियों की संख्या अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने के बाद लगभग चौगुनी हो गई है। बतादें कि स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र है। इसे देश के 256 जिलों में 23 जून, 2021 से 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक 1.27 लाख ज्वैलर्स ने हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने के लिए BIS के साथ पंजीकरण कराया है। इसके लिए 976 BIS मान्यता प्राप्त AHC संचालित हैं। देश में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए से 5 महीनों में करीब 4.5 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई है।