डिजिटल डिग्री एवं सर्टिफिकेट जारी नहीं करने का मामला
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पटना, 01 दिसंबर । छात्रों को डिजिटल डिग्री एवं सर्टिफिकेट जारी नहीं किये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के रजिस्ट्रार को तलब किया है। न्यायमूर्ति पीबी बजनथ्री की एकलपीठ ने अभिषेक आनंद व अन्य छात्रों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को अगले सप्ताह कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
आवेदकों की ओर से एक आवेदक छात्र गौरव कुमार ने खुद मामले पर बहस की। गौरव ने कोर्ट को बताया कि पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी कार्यालय आवेदकों को डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट निर्गत नहीं कर रहा है। डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट आवेदन को लंबित रखे हुए हैं। जब यूनिवर्सिटी से इस बारे में जानकारी ली जाती है तो कभी केंद्र सरकार तो कभी यूजीसी का हवाला देते हुए टालमटोल किया जाता हैं।
कोर्ट ने गत सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी को छात्रों को डिजिटल सर्टिफिकेट निर्गत नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। सुनवाई में यूनिवर्सिटी की ओर से कोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब किया। मामले पर अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
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