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अगर 31 दिसंबर तक ITR नहीं किया फाइल तो देना होगा भारी जुर्माना, जल्दी करें

आयकर रिटर्न भरने की तय सीमा 31 दिसंबर, 2021 के बाद आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और 31 मार्च, 2022 के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 28 दिसंबर। आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने इस साल तय समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर, 2021 की विस्तारित देय तारीख के भीतर आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए करदाताओं से अपना ITR फाइल करने के लिए मंगलवार को ट्वीट के जरिए अपील की है।

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5 से 10 हजार तक देना होगा जुर्माना

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वहीं अगर कोई टैक्सपेयर्स देय तारीख यानी 31 दिसंबर, 2021 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाता है, तब भी वो 31 मार्च, 2022 तक आयकर रिटर्न जमा करा सकता है। आयकर रिटर्न भरने की तय सीमा 31 दिसंबर, 2021 के बाद आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और 31 मार्च, 2022 के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

जुर्माने से बचना है तो 31 दिसंबर से पहले भरें ITR

आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों से जल्द ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। आयकर विभाग के मुताबिक अगर आप तय समय-सीमा के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना देने से बचना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर, 2021 से पहले ITR भर लीजिए। गौरतलब है कि इस बार आयकर विभाग ने कोरोना और कई तरह की परेशानियों के चलते आमतौर पर 31 जुलाई तक भरे जाने वाले आयकर रिटर्न के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक का वक्त दिया था।

26 दिसंबर को 8.7 लाख लोगों ने ITR फाइल किया

आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 26 दिसंबर 2021 तक वित्त वर्ष 2020-21 (आंकलन वर्ष 2021-22) के लिए 4.51 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने ITR दाखिल कर दिया है। सिर्फ 26 दिसंबर को 8.7 लाख लोगों ने ITR फाइल किया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे।

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