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योगी सरकार का निर्णय, खनिज फाउंडेशन न्यास के सदस्य होंगे सांसद व विधायक

सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021 को मंजूरी दी गई।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

लखनऊ, 16 अगस्त। योगी कैबिनेट ने सोमवार रात उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021 को मंजूरी दी। इसके तहत अब जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद व प्रबंध समिति में लोकसभा व राज्यसभा के सांसद और विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यों को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा।

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कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में राज्यसभा व लोकसभा के सांसदों व विधान परिषद व विधानसभा के सदस्यों को नामित करने के निर्देश जारी किये हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर फाउंडेशन की शासी परिषद एवं प्रबंध समिति में सांसद-विधायकों को समिति में सदस्य नामित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसे योगी कैबिनेट ने आज पारित कर दिया।

नगर निकायों में शामिल होने वाले नए ग्रामीण इलाकों को टैक्स से छूट

प्रवक्ता ने बताया कि नगर निकाय में शामिल किए गए नए ग्रामीण क्षेत्रों को राज्य सरकार ने सभी टैक्स से छूट दे दी है। इस फैसले के तहत नगर निकाय में शामिल नए ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक सड़क, बिजली, पानी व सीवर आदि की आधारभूत सुविधाएं विकसित नहीं हो जातीं, तब तक वहां किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही कोई विभाग किसी भी प्रकार का नोटिस भी जारी नहीं कर सकता है। सरकार के इस निर्णय से यूपी के सैकड़ों ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

जल निगम के सरप्लस कार्मिक अब स्थानीय निकायों में भी पहुंचेगें

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कैबिनेट ने यूपी की जल निगम की खराब आर्थिक स्थिति के साथ ही स्थानीय निकायों में  कर्माचारियों के आवश्यकता को देखते हुए, स्थानीय निकायों में जल निगम के सरप्लस कर्मिकों को प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत तैनात किये जाने की बात कही है। साथ ही  जल निगम के मृत कार्मिकों के आश्रितों को स्थानीय निकायों में नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

इसके अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के चिन्हित सरप्लस कार्मिकों को विभिन्न नागर निकायों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष बॉडीशॉपिंग के आधार पर प्रति नियुक्ति पर रखा जाए। नागर निकायों में बॉडीशॉपिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने वाले कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति विषयक सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित आयु सीमा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि की सीमा से मुक्त रखा जाए व तदनुसार यह कार्मिक नागर निकायों में आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होने तक कार्य कर सकेंगे। इन कार्मिकों को उ0प्र0 जल निगम में अनुमन्य वेतन आदि के समतुल्य धनराशि का भुगतान सम्बन्धित निकायों द्वारा उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से किया जाए।

देवरिया में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम पर बनेगा संग्रहालय

कैबिनेट ने देवरिया के पुराने कलेक्ट्रेट में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से संग्रहालय बनवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि शहीद स्थल के विकास व संग्रहालय बनने से विदेश व देश के पर्यटकों में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सरकारी आस्थान की भूमि को पर्यटन विभाग के नाम निःशुल्क हस्तांतरित कराए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दी है।

रामचंद्र विद्यार्थी का जन्म देवरिया जिले के नौतन हथियागढ़ गांव में एक अप्रैल 1929 को हुआ था। जब वह कक्षा सात के छात्र थे उसी समय 14 अगस्त 1942 को देवरिया के पुराने कलेक्ट्रेट में तिरंगा फहराने के दौरान हुई फायरिंग में घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार

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