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बिहार : शराब मामले में हर महीने हो सकेगा 6 हज़ार से अधिक केसों का ट्रायल, जानें अबतक कितने हैं लंबित मामले

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी कानून लागू होने के बाद 25 दिसंबर 2021 तक सूबे में इससे जुड़े 3.41 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इनमे करीब 2.03 लाख मामलों में ही कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

बिहार : शराबबंदी को लेकर बिहार में गठित विशेष कोर्ट के सक्रिय होने से शराबबंदी से जुड़े लंबित मामलों के निबटारे की उम्मीद लोगों के मन जगी है। अभी तक सामान्य न्यायालयों में ही सुनवाई होने के कारण सिर्फ जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई ही हो रही थी। इस वजह से केसों का संज्ञान, ट्रायल, सजा व रिहाई से जुड़ी प्रक्रिया लंबित थी। न्यायालय से जुड़े विशेषज्ञों की मानें, तो यदि प्रतिदिन जमानत आवेदनों के साथ चार केसों का ट्रायल भी हुआ, तो महीने के औसत 20 दिन में छह हजार से अधिक केसों का ट्रायल करते हुए अधिक से अधिक मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

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आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी कानून लागू होने के बाद 25 दिसंबर 2021 तक सूबे में इससे जुड़े 3.41 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इनमे करीब 2.03 लाख मामलों में ही कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब तक करीब 1.38 लाख मामलों पर संज्ञान नहीं ला जा सका है। चंपारण इलाके में बिहार में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गये हैं। और सबसे अधिक 128 लोगों को सजा भी यहीं दिलायी गयी है। पश्चिमी चंपारण में 11 हजार से ज्यादा, औरंगाबाद और सीवान में आठ हजार से ज्यादा, वहीँ रोहतास, नालंदा, भागलपुर व पूर्णिया में करीब सात हजार से ज्यादा मामले दर्ज किये गये हैं।

जिन मामलों पर अबतक संज्ञान नहीं लिया गया उनमे अधिकतर मामले पटना के हैं। जबकि विशेष कोर्ट में सबसे अधिक चार विशेष कोर्ट पटना में है। इन कोर्ट के गठन से अब अनुमंडल स्तर पर इन केसों की जल्द -से -जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। पटना के साथ ही मुजफ्फरपुर में 10 हजार से अधिक, सारण में आठ हजार से अधिक, जबकि गया में 6800 से अधिक मामले लंबित हैं।

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