CBIC ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण पेश करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर, 2021 से आगे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया है।
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नई दिल्ली, 30 दिसंबर। वस्तु और सेवा कर (GST) सालाना रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क (CBIC) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GST वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले व्यापारियों के लिए GST वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 थी। CBIC ने ट्वीट कर नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी है।
The due date for furnishing annual return in FORM GSTR-9 & self-certified reconciliation statement in FORM GSTR-9C for the financial year 2020-21 has been extended from 31.12.2021 to 28.02.2022. Notification No.40/2021-Central Tax dated 29.12.2021 to this effect has been issued. pic.twitter.com/0USdsoIMET
— CBIC (@cbic_india) December 29, 2021
CBIC ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण पेश करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर, 2021 से आगे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया है।
बता दें कि GSTR-9 GST के तहत पंजीकृत करदाताओं का वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला सालाना रिटर्न है। दरअसल GSTR-9C और GSTR-9 ये दोनों लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है।
गौरतलब है कि GST सालाना रिटर्न फाइल करना केवल 2 करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य होता है। वहीं, सुलह विवरण को केवल उन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाता है, जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है।