नई दिल्ली। वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुराने और अनफिट वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। अब तक स्थापित 62 ( RVSF) में से 22 पूर्व अनौपचारिक स्क्रैपर्स द्वारा स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहन मालिकों को पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 5 अक्टूबर 2021 को GSR 720 (E) जारी किया गया है। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSF) स्थापित करने के लिए नियम प्रदान करता है। जिसमें RVSF यह सुनिश्चित करता है कि स्क्रैप किए गए वाहन के खतरनाक हिस्सों को हटाना या पुनर्चक्रण या निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
पंजीकृत स्क्रैपर को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम के तहत निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी द्वारा ऑडिट करना आवश्यक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2023 में स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण की दृष्टि से दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एसओ के माध्यम से जीवन समाप्ति वाहन (प्रबंधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।