CJP Delhi Protest : CJP के 10 अक्टूबर यानी शनिवार को जंतर – मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार तैयारियां कर रही है। प्रदर्शन से पहले दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 57 मेट्रों स्टेशन बंद रहेंगे। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। CJI ने कहा कि ‘आपको कुछ चीज़ों को रोकना है तो उसके लिए उतने ही उपाय करने चाहिए, जितने ज़रूरी हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें।’
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उन्होंने आगे कहा कि ‘इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर नागरिक के लिए हम जिस बेहद अहम सिद्धांत का पालन करते हैं, वह आनुपातिकता का सिद्धांत है।’
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का बयान
चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJP) ने कहा कि हमारे विश्व गुरु, 56 इंच के सीने वाले महामानव ने ट्रेनें बंद कर दीं, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जब सारे दक्षिणपंथी कहे जा रहे हैं कि हमारे आंदोलन में भीड़ ही नहीं है तो सरकार घबरा क्यों रही है। ट्रेन क्यों बंद कर रही है।
कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने दिया यह तर्क
रेलवे ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास 10 अक्टूबर, 2026 को सड़क यातायात में भारी जाम की आशंका को देखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। आज यानी 9 अक्टूबर, 2026 को 14:00 बजे के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली वे सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, जो 10 अक्टूबर, 2026 को 04:00 बजे से 14:00 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच रही हैं, उन्हें उनके प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दिया जाएगा।
मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
DMRC ने एक्ट पर पोस्ट के जरिए कहा कि सुरक्षा कारणों से नीचे दिए गए मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट 9 अक्टूबर, 2026 को रात 9:00 बजे से बंद रहेंगे और अगले आदेश तक 10 अक्टूबर, 2026 को भी बंद रहेंगे। हालांकि, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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जंतर – मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं
दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ CJP 10 अक्टूबर यानी शनिवार को प्रदर्शन करेगी। इसके लिए सीजेपी ने जंतर – मंतर पर दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी, लेकिन दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है। नई दिल्ली रेंज की जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नूपुर प्रसाद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी प्रदर्शन की अनुमति 10 दिन पहले ली जाती है। बाद में सौरभ दास का 7 अक्टूबर को आवेदन मिला। इसके साथ ही इस इलाके में 163 लागू है। ऐसे में कानून का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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