नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा के अनुसरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (डीटीवीएसवी, 2024 के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया है।
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उक्त योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। डीटीवीएसवी योजना, 2024 को वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, योजना को सक्षम करने के लिए नियम और फॉर्म भी जीएसआर 584 (ई) दिनांक 20.09.2024 में अधिसूचना संख्या 104/2024 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।
डीटीवीएसवी योजना ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि प्रदान करती है। डीटीवीएसवी योजना उन करदाताओं के लिए कम निपटान राशि भी प्रदान करती है जो उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में 31.12.2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करते हैं। डीटीवीएसवी योजना के प्रयोजनों के लिए चार अलग-अलग फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं।
ये इस प्रकार हैं:
फॉर्म-1: घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचन पत्र दाखिल करने के लिए फॉर्म
फॉर्म-2: नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म
फॉर्म-3: घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना के लिए फॉर्म
फॉर्म-4: नामित प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश
डीटीवीएसवी योजना यह भी प्रावधान करती है कि प्रत्येक विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग से दाखिल किया जाएगा, बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकरण, दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दायर की हो। ऐसे मामले में एकल फॉर्म-1 दाखिल किया जाएगा।
भुगतान की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी है।फॉर्म 1 और 3 घोषणाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।
ये फॉर्म आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।डीटीवीएसवी योजना, 2024 के विस्तृत प्रावधानों के लिए, वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2024 की धारा 88 से धारा 99 तक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2024 के साथ संदर्भित किया जा सकता है। यह मुकदमेबाजी प्रबंधन की दिशा में सरकार की एक और पहल है।