लखनऊ। यूपी में बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहरों में भी गृहकर के नियम जारी। नगर विकास विभाग ने छोटे शहरों में कर वसूली की नियमावली जारी की है। होटल, कॉलेज, एटीएम, बैंक चलाने वाले भवनों को तीन गुना कर देना होगा। मेडिकल स्टोर और टेंट हाउस चलने वाले भवनों से दो गुना कर वसूलने की तैयारी है।
पढ़ें :- गाजियाबाद त्रासदी: कोरियाई 'लव गेम' की लत ने तीन बहनों की जान ली
छोटे शहरों में भवनों का व्यवसायिक उपयोग कर मोटा मुनाफा कमाने वालों को 2 से 3 गुना गृहकर देना होगा। वर्तमान में प्रदेश के 17 नगर निगमों में यह व्यवस्था लागू है। नगर पालिका परिषद और पंचायत में भी गृहकर की वसूली होगी। 11 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दुकानों से सामान्य गृह कर लिया जाएगा। इसके अलावा सड़क की चौड़ाई और भवनों के उपयोग के हिसाब से गृहकर तय होगा।