लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि डिजीलॉकर एवं परिवहन ऐप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेख वैध माने जाएंगे। यह बातें उन्होंने लोगों से मिल रहीं शिकायतें पर कही।
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कहा कि शिकायतें मिल रहीं थीं कि डिजीलॉकर एवं परिवहन ऐप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों को पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों द्वारा वैध नहीं माना जा रहा है। जबकि भारत सरकार द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रमाणपत्रों को डिजीलॉकर में रखने या फिर परिवहन ऐप पर भी ऐसे अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान की गई है।
इसी प्रकार इन्श्योरेंस इन्फारमेशन बोर्ड द्वारा भी नये एवं पुराने वाहनों के बीमा विवरण वाहन डाटाबेस पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गयी है। फिर भी अधिकारियों द्वारा इन्हे वैध नहीं माना जा रहा है यह एक गम्भीर प्रकरण है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि डिजीलॉकर प्लेटफार्म या एम परिवहन ऐप पर उपलब्ध डाक्यूमेंट्स भी वैध माने जाएंगे।