लखनऊ। योगी सरकार ने लव जिहाद को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण या उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा होगी। सरकार ने लव जिहाद की घटनाओं की रोकथाम के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
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विदेशी फंडिंग में 7-14 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना
बता दें कि अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50 हजार का अर्थदंड का प्रावधान था। मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग में दोषी पाए जाने पर 7 से 14 वर्ष की सजा और कम से कम 10 लाख रुपये तक जुर्माना होगा।
विधेयक में क्या है प्रावधान?
उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्दन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति मतांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को धमकाना, हमला करना, विवाह या विवाह करने का वादा करता है तो यह षड्यंत्र माना जाएगा। नाबालिग लड़की या व्यक्ति की तस्करी करना सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।