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टेंडर घोटाला केस में सत्येंद्र जैन को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर की जमानत

By HO BUREAU 

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टेंडर घोटाला केस में सत्येंद्र जैन को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर की जमानत

Delhi : दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 2 लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के मुचलके पर जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच ने 18 अगस्त 2026 को कथित भ्रष्टाचार और टेंडर में अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था।

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STP टेंडर में कथित गड़बड़ी का मामला

यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के विस्तार और उन्नयन से जुड़े टेंडरों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। एसीबी का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर की गई और निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई।

18 अगस्त को हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी

एंटी करप्शन ब्रांच ने सत्येंद्र जैन को 18 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद उनकी ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अब अदालत ने जमानत मंजूर कर दी है।

उदित प्रकाश राय समेत छह आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 सितंबर तक बढ़ा दी है।

बहरहाल सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद अब उन्हें इस मामले में बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले में एसीबी की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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अरविंद कुमार

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इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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