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छत्तीसगढ़ः हत्या का आरोपी ताउम्र रहेगा जेल में, जज ने सुनाया फैसला

By Rajni 

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दुर्ग। हत्या के एक मामले में दुर्ग जिला एवम सत्र न्यायालय ने आरोपी नीतीश बंजारे पिता ओमप्रकाश बंजारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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17 जून 2021 को चौकीदार की कर दी थी हत्या

मामला  पुरानी भिलाई थानाक्षेत्र अंतर्गत सरकारी सेवा समिति भवन नंदौरी गांव में 17 जून 2021 को हुए एक हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जिसमें आरोपी द्वारा चोरी की नियत से समिति के भवन में घुसने पर चौकीदार हरिशंकर वर्मा द्वारा देख लेने पर आरोपी ने चौकीदार की संबल मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही भवन के ऑफिस में रखे लगभग 8 लाख की चोरी भी की थी।

कोर्ट ने इस घटना से संबंधित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 302 एवं धारा 460 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जज ने अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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