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संभल में तरबूज विक्रेता के तीन हत्यारोपी ताउम्र रहेंगे जेल में, 30 -30 हजार का जुर्माना भी लगाया

ढाई वर्ष पूर्व तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 30-30 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सात आरोपियों में से चार को दोषमुक्त करार दिया है जबकि तीन को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले पर मृतक के पिता ने खुशी जाहिर की है।

By Rakesh 

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संभल। ढाई वर्ष पूर्व तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 30-30 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सात आरोपियों में से चार को दोषमुक्त करार दिया है जबकि तीन को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले पर मृतक के पिता ने खुशी जाहिर की है।

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तरबूज विक्रेता मोहम्मद नदीम की 27 मई 2021 को कर दी गई थी हत्या 

तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा संभल जिले के चंदौसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव की अदालत में सुनाया गया। बता दें कि हयात नगर थाना इलाके के मूसापुर गांव निवासी तरबूज विक्रेता मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद मोनिस की 27 मई 2021 को हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में गांव के ही सात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि मृतक नदीम साजिद के यहां रहकर मोटर बाइंडिंग का काम करता था। कुछ दिन बाद उसने नदीम को अपने यहां से निकाल दिया था।

इसके बाद नदीम तरबूज बेचने का काम करने लगा। इसी बीच सात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। अदालत में सुनवाई के बाद साजिद ,असीम एवं कासिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा तीनों पर 30-30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

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वहीं मृतक नदीम के पिता मोहम्मद मोनिस ने बताया कि लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला है। कहा कि तीन लोगों को सजा मिली है जबकि चार लोगों को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। उसने बताया कि उसे पूरा न्याय नहीं मिला है। वह चाहता था कि सभी को सजा मिले लेकिन कोर्ट के फैसले से वह संतुष्ट हैं।

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