Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. छत्तीसगढ़
  3. छत्तीसगढ़ः सहायक माइनिंग ऑफिसर को 7 साल की सजा, 6 साल में डेढ़ करोड़ की अवैध कमाई, 13 साल बाद आया फैसला

छत्तीसगढ़ः सहायक माइनिंग ऑफिसर को 7 साल की सजा, 6 साल में डेढ़ करोड़ की अवैध कमाई, 13 साल बाद आया फैसला

By Rajni 

Updated Date

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें सहायक खनिज अधिकारी को 7 साल कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

पढ़ें :- संभल में तरबूज विक्रेता के तीन हत्यारोपी ताउम्र रहेंगे जेल में, 30 -30 हजार का जुर्माना भी लगाया

यह फैसला विशेष न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन ने मामले की पैरवी की थी। मामला 2010 का है।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की गुप्त सूचना के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग के विजय नगर निवासी सहायक खनिज अधिकारी गणेश कुमार कुम्हारे के निवास पर 11 अक्टूबर 2010 को दबिश दी थी।

डीएसपी लोचन पांडे के नेतृत्व में यह दबिश दी गई थी। इस बीच गणेश कुमार द्वारा 1 जनवरी 2004 से 12 अक्टूबर 2010 तक 6 साल की शासकीय नौकरी के दौरान 2 करोड़ 20 लाख 51 हज़ार 378 रुपए की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था।

टीम ने आरोपी गणेश कुमार कुम्हारे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत में पेश किया था। प्रकरण में विचारण के बाद स्पेशल कोर्ट ने आरोपी सहायक खनिज अधिकारी गणेश के खिलाफ एक करोड़ 48 लाख 10 हज़ार 308 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया।

पढ़ें :- मनोज राय मर्डर केस में 20 जनवरी को तय होगा मुख्तार पर आरोप, बरी करने की याचिका खारिज

जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) ई तथा 13 (2 ) के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कारावास और 20 हजार  के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।

Advertisement