लखनऊ। उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया एक मामले में आगरा कोर्ट में दोषी पाए गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है।
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बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है। 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है। ऐसे में राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है।
बता दें कि टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।