भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सीज आर्डर आदेश जारी करने साथ ही अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आयोग ने गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया.
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अमेरिकी कंपनी गूगल पर एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने करीब 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने का आरोप लगा है.
गूगल ने कहा था- यह भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ा झटका
सीसीआई ने कार्रवाई के बाद अपने आदेश में गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए थे. साथ ही, कामकाज के तरीकों में बदलाव करने को भी कहा था. जिसके बाद गूगल ने सफाई देते हुए कहा था कि यह भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ा झटका है.हम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश की समीक्षा करेंगे.
दरअसल, देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन उपभोक्ताओं ने मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल की शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद सीसीआई ने अप्रैल, 2019 में गूगल के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए थे. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच के आधार पर कहा था कि गूगल ने मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (एमएडीए) समझौतों का उल्लंघन किया है और अपनी मजबूत स्थिति व दबदबे का फायदा उठाया है.
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आयोग ने कहा था कि अमेरिकी कंपनी ने ऑनलाइन जनरल सर्च मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड ओएस के एप स्टोर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है. यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है.