दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आज से ही पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया.दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है
आपको बता दें कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पिछले दो साल से सर्दियों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा रही है.
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इस साल प्रतिबंध की जल्द घोषणा से दिल्ली प्रशासन और पुलिस को पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिलने की संभावना है. डीपीसीसी के आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होता है.
आदेश के अनुसार, “एक जनवरी, 2023 (एसआईसी) तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.”
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने तब भीलआरोप लगाया था कि बीजेपी ने दिवाली पर पटाखों को धर्म से जोड़कर लोगों को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ उकसाया था.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 2 दिसंबर 2020 को एनसीआर और खराब या खराब परिवेशी वायु गुणवत्ता वाले सभी शहरों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया.