1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में पांच साल के कटे चालान किए गए माफ

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में पांच साल के कटे चालान किए गए माफ

योगी सरकार ने प्रदेश के निजी और कामर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान निरस्त कर दिया है।

By Rajni 

Updated Date

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश के निजी और कामर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान निरस्त कर दिया है।

पढ़ें :- Mathura Vrindavan Holi 2026: लठमार, डोल उत्सव और रंगों की अद्भुत परंपरा

सभी वाहनों पर लागू है यह नियम

सीएम के इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है। यह उन वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है जिनके अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान कटे थे। ऐसे में जितने भी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान काटे गये हैं। उनके सभी चालान निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। यह सभी वाहनों पर लागू होते हैं।

परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएं। शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए। आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।

पढ़ें :- वाराणसी में विवाद और हाल-फिलहाल की घटनाएँ: क्या असल में क्या हो रहा है?

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...
Booking.com
Booking.com