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शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई, दिल्ली पुलिस को नोटिस

By इंडिया वॉइस 

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Delhi High Court reprimanded Twitter, remove objectionable posts about Hindu gods and goddesses

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपित शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर 6 मई को एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया।

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कोर्ट ने कहा कि चूंकि राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट 5 मई को इस पर सुनवाई करनेवाला है। उमर खालिद और शरजील इमाम का केस भी उसी से जुड़ा हुआ है। लिहाजा हम 6 मई को दोनों की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे।

11 अप्रैल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कड़कड़डूममा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंपों में रखा जाएगा। बता दें कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

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