नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ी राहत दी हैं.हाई कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली हैं.कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को जमानत पर जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं.यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची पर नोएडा की एक चर्चित सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप था. याची मामले में नौ अगस्त से जेल में बंद है.
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यूपी सरकार के जवाब में श्रीकांत त्यागी के वकील ने भी दलीलें पेश की थीं. हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी का केस सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी, अमृता राय मिश्रा,आलोक रंजन मिश्रा लड़ रहे हैं.
यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में श्रीकांत त्यागी का आपराधिक इतिहास और गैंग चार्ट पेश किया गया था. वहीं इस दौरान श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलील दी गई कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. यह मुकदमा दुर्भावना से प्रेरित है. नोएडा की एक सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था.
वंही दुसरी तरफ श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी अन्नू त्यागी ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था.