देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का असर नोएडा में भी नजर आने लगा है. एनसीआर (NCR) में हवा की गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट चिंता का गंभीर विषय बनी हुई है. हवा में घुले जहर ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है. नोएडा में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से आठवीं तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी.गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने सभी स्कूलों को 9 नवंबर से खोलने का आदेश दिया है.
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नोएडा में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 के आंकड़े को पार करने पर ग्रेड 4 के नियमों को लागू कराया गया था और कक्षा 1 से आठवीं तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई थी. अब जिला अधिकारी का नया आदेश आया है. इसके मुताबिक 9 नवंबर से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे. जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर ने अपने आदेश में अफसरों को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. रविवार को जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में जनपद में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों के साथ की गई.
दरअसल, गौतमबुद्धनगर के डीएम सुहास एलवाई की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में अब 9 नवंबर यानी बुधवार से गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल खोले जाएंगे. मीटिंग वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यों की समीक्षा हुई. इस अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी, डीसीपी ट्रैफिक, प्रभागीय वन अधिकारी, एआरटीओ, डीआईओएस, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर और क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा मौजूद रहे.
मीटिंग के दौरान डीएम एलवाई ने निर्देश दिए कि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का विशेष तौर पर पालन किया जाए. इसमें स्टेज-3 तक लागू सभी प्रावधानों एवं प्रतिबंधों को लागू रखा जाए. इससे पहले बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि, ‘एनसीआर’ (NCR) में बढ़ते प्रदूषण के कारण जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित समस्त बोर्ड के विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं तक के क्लासेस 8 नवंबर 2022 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन संचालित होंगी.
कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज को लेकर भी लिया फैसला
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जनपद के समस्त विद्यालय 9 नवंबर से खोल दिए जाएंगे. ग्रेप स्टेज 3 में लागू समस्त प्रावधानों यथा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज पर सशर्त लागू रोक का अनुपालन प्रभावी रखा जाएगा. अनुमन्य फ्यूल के अतिरिक्त अन्य इकाइयां प्राप्त निदेशरें के क्रम में संचालित की जाएं, जिन कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन एक्टिविटीज को छूट प्राप्त है, उनमें नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही समस्त प्राधिकरण एवं अर्बन लोकल बॉडी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि रखा जाए की मेकेनिकल स्वीपिंग, रोड वाशिंग तथा वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाए.