नई दिल्ली। दिल्ली में अब ओला, उबर की बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।
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सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने कहा कि 2019 से कई राज्यों में दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर कोई रोक नहीं है।
उबर के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के अनुसार दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल कॉमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अगर गाड़ी किसी से टकरा जाए या हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस दिया जाता है।
उबर के वकील ने कहा कि उबर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है। 35 हज़ार से ज्यादा ड्राइव है। उनकी आजीविका इसपर निर्भर है। उबर के वकील ने कहा कि 4 साल से दिल्ली सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। दिल्ली सरकार को पॉलिसी बनाने तक हमें राहत दी जाए।