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राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में किया SC का रुख, इलाहाबाद HC के आदेश को दी चुनौती

By HO BUREAU 

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राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में किया SC का रुख, इलाहाबाद HC के आदेश को दी चुनौती

Rahul Gandhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मई और जुलाई में दिए आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें CBI और ED को शिकायत का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। राहुल गांधी ने मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।

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हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी है, जो कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़े हैं। शिकायत में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में कहा था कि अगर शिकायत संबंधित जांच एजेंसियों को मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए।

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अदालत ने यह भी कहा था कि CBI और ED कानून के तहत मिले अधिकारों के अनुसार जरूरी कदम उठा सकती हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों एजेंसियों से मामले में आगे की कार्रवाई और जांच की स्थिति की जानकारी भी मांगी थी।

CBI की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी

20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया था। अदालत ने कहा था कि CBI का हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

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वहीं ED की कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट ने कहा था कि एजेंसी ने आवश्यक कदम शुरू कर दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर जांच के दौरान कोई प्रासंगिक जानकारी सामने आती है तो ED कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को तय की गई थी। इसी बीच राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर की भी मांग, 17 अगस्त को सुनवाई

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। अब इन पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ करेगी।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है और मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की राहुल गांधी की मांग पर अदालत क्या फैसला करती है।

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Arvind Kumar

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