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राजीव गांधी केस की दोषी नलिनी श्रीहरन 31 साल बाद जेल से छूटी

By इंडिया वॉइस 

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Rajiv Gandhi Assassination Case: Rajiv Gandhi Assassination Case की दोषी नलिनी श्रीहरन 31 साल बाद जेल से छूटी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन को जेल से रिहा कर दिया गया है. नलिनी श्रीहरन ने अपनी रिहाई पर कहा कि मेरे लिए ये एक नया जीवन है. मैं अब सार्वजनिक जीवन में शामिल नहीं होने जा रही हूं. मैं तमिलों को 30 से अधिक वर्षों तक मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देती हूं. मैं राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को धन्यवाद देती हूं. मैंने अपनी बेटी से बात की है.

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आपको बता दें कि, जेल से रिहा होने से पहले नलिनी आज सुबह ही वेल्लोर के पुलिस थाने भी गई थीं, जहां पर पेरोल शर्तों के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. दिन में उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुलिस उनको वैन में लेकर जा रही थी. समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर उसने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था. कांग्रेस ने रिहाई के इस फैसले को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया. नलिनी ने खुद के बारे में कहा कि वह आतंकवादी नहीं है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने बताया था कि वह राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पूर्व रिहाई के पक्ष में है. मद्रास हाई कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्‍ना की बेंच ने एक अन्‍य दोषी, एजी पेरिवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया. 18 मई को, संविधान के अनुच्‍छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्‍तेमाल करते हुए पेरिवलन की रिहाई के आदेश दिए थे.

नलिनी के अलावा उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, आर.पी. रविचंद्रन, संतन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा किया जाना है. श्रीहरन, संतन, रॉबर्ट और जयकुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं जबकि नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं.

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