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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Allahabad High Court's question to DGP: Why not hand over the investigation of fraud of 5 thousand crores to ED or Economic Offenses Wing?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को आदेश दिया है कि वह भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से उनके वाद मित्र मनीष यादव की उस याचिका पर अगले चार महीने के भीतर फैसला देने का आदेश दिया है. कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए.
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले चार महीने में जिला अदालत को इस याचिका पर फैसला देना है. मथुरा की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अब तक 11 वाद दाखिल हो चुके हैं.
हाईकोर्ट में सोमवार को याचिकाकर्ता मनीष यादव की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की वहीं इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद पर एक नजर

पूरा विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का है.
इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है.
हिंदुओं का दावा है कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी.
औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था.
इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई.
शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है.
इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है.

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