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सिंगापुर: बैंक से धोखाधड़ी मामले में भारतीय मूल की महिला को जेल

By इंडिया वॉइस 

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सिंगापुर में भारतीय मूल की 29 वर्षीय महिला को बैंक से धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोषी महिला को छह महीने कैद की सजा सुनाई है, कोर्ट ने कहा है कि महिला ने सिटी बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया.

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2018 में लोन के लिए किया था आवेदन

उप लोक अभियोजक धीरज जी. चैनानी ने कहा कि किरण कौर ने सितंबर 2018 में फास्ट कैश नौकरी का विज्ञापन देखा. इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम चार्ल्स नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई.चार्ल्स ने कहा कि व सिटी बैंक से लोन प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकता है. कौर ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था


कौर को लोन में मिले 13,490 सिंगापुरी डॉलर

रिपोर्ट के मुताबिक, कौर को बैंक से 13,490 सिंगापुरी डॉलर नकद मिले.हालांकि, किरण कौर ने दावा किया कि उसने सिर्फ 4,000 सिंगापुरी डॉलर अपने पास रखे और बाकी रकम उस व्यक्ति को दे दी, जिसने उसे जाली दस्तावेज दिए थे. इस मामले में दो अक्तूबर को सिटी बैंक के एक प्रतिनिधि की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

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