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दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पढ़ें पूरी खबर…

By इंडिया वॉइस 

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दिल्ली मेयर चुनाव मामले को लेकर आप ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जल्द सुनवाई की मांग की। हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वह बुधवार को सुनवाई करेगी। ‘आप’ ने मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को चुनौती दी है। वही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया।

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दरअसल, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन अपने महापौर को चुनने में एक महीने में तीसरी बार सोमवार को नाकाम रहा, जिसके बाद ‘आप’ ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के मेयर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से एवं अदालत की निगरानी में कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है.

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में ही हो जाना चाहिए। हालांकि नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने का समय बीत चुका है पर अब तक शहर को नया महापौर नहीं मिला है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आप, दोनों ही दल एक दूसरे पर मेयर चुनाव में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। विवाद का मुख्य विषय ‘एल्डरमैन’ के मतदान के अधिकार को लेकर है। दो सौ पचास सदस्यीय सदन में 134 सीट पर जीत के साथ बहुमत हासिल करने वाली आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मताधिकार प्रदान करके उसे मिले जनादेश की चोरी करने की कोशिश कर रही है।

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