मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन और अन्य की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला 16 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया। जैन ने अदालत से जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि अब उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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जज ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को बुधवार को उनलोगों को अदालत में पेश करने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘आरोपियों सत्येंद्र कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन को उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसले के लिए 16 नवंबर को पेश करें।” सुनवाई के दौरान आप नेता की ओर से अदालत में पेश हुये वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि अब जांच के लिए उनकी जरूरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत को बताया था कि आम आदमी पार्टी नेता को तिहाड़ जेल के अंदर विशेष सुविधा मिल रही है क्योंकि एजेंसी ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध किया है। जांच एजेंसी ने वैभव एवं अंकुश की जमानत अर्जी का यह कहते हुये विरोध किया था कि अगर उन्हें जमानत मिली तो वह न्याय से भाग सकते हैं अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।