Bhopal News: मध्य-प्रदेश की राजधानी भोपाल के बिला बोंग स्कूल बस में 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में दोषी ड्राइव और बस की आया को कोर्ट ने सजा सुना दी है,आरोपी आया को 20 साल की सजा और ड्राइवर को उम्र कैद कि सजा सुनाई गई है,आया सजा सुनते ही फुट-फुट कर खूब रोने लगी,इस केस में डीसीपी हेड क्वार्टर विनीत कपूर ने जानकारी दी कि आरोपी ड्राइवर ने दो अन्य बच्चियों के साथ भी ऐसी ही जघन्य वारदात की थी. उनके परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. उसे भी जांच में शामिल किया गया था. उन्होंने कहा फॉरेंसिक जांच पर विशेष ध्यान दिया गया. डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आयी
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भोपाल स्थित बिला बोंग स्कूल की बस में ड्राइवर हनुमंत जाटव को 3 साल की छात्रा से रेप का दोषी पाया गया. बस में तैनात आया उर्मिला साहू को भी ड्राइवर की मदद करने का दोषी पाया गया. विशेष न्यायालय शैलजा गुप्ता की अदालत ने ड्राइवर हनुमंत जाटव को उम्र कैद और आया उर्मिला साहू को 20 साल की सजा सुनायी.
डीसीपी विनीत कपूर ने यह भी बताया कि स्कूल प्रबंधन और उनके पदाधिकारियों पर भी अलग से एफ आई आर दर्ज कर जांच को पूरा कर लिया है, जल्द ही चार्जशीट भी पेश की जाएगी. इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी पास्को एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफ आई आर दर्ज की गई थी. जांच में जिम्मेदार पदाधिकारियों को दोषी भी पाया गया था. उन्होंने कहा इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने शुरू से लापरवाही बरती.
महिला थाने में FIR दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच एसआईटी ने की थी. जिला कोर्ट ने ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि लेडी केयरटेकर को 20 साल की सजा सुनाई. कोर्ट में दोनों को पेश किया गया था. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया.