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मनोज राय मर्डर केस में 20 जनवरी को तय होगा मुख्तार पर आरोप, बरी करने की याचिका खारिज

By Rakesh 

Updated Date

गाज़ीपुर। मनोज राय मर्डर केस में माफिया मुख्तार पर 20 जनवरी को आरोप तय होगा। मुख्तार की तरफ से केस से बरी करने की दी गई अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

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शुक्रवार को मनोज राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर की अपर सत्र न्यायालय MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके अन्य सहयोगियों की मनोज राय हत्याकांड मामले में अपने को बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब 20 जनवरी को हत्या के इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होगा।

2001 में मुहम्मदाबाद में मनोज राय की हुई थी हत्या 

बता दें कि 2001 में मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मुहम्मदाबाद में मनोज राय की हत्या हुई थी। साल 2023 में मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है जबकि दो आरोपी फरार हैं।

मुख्तार अंसारी समेत सात आरोपियों पर गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमें मुख्तार अंसारी, उसके सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी, जफर खान उर्फ चंदा और अफरोज ऊर्फ चुन्नू पहलवान ने इस केस में खुद को निर्दोष बताते हुए केस से बरी करने की याचिका दी थी।

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आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है जबकि दो आरोपी फरार हैं। MP-MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा ने इन सभी की याचिका को खारिज करते हुए चार्ज फ्रेम करने के लिए 20 जनवरी की तारीख दी है। MP-MLA कोर्ट के एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने सभी आरोपियों की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है और आगामी 20 जनवरी तारीख लगाई है। इस दिन अब इस केस से संबंधित सभी आरोपियों पर आरोप तय कर सुनवाई शुरू की जाएगी।

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