Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ड्रग पार्टी मामला : आर्यन खान के पास नहीं मिला था ड्रग्स, नहीं थे किसी साजिश का हिस्सा

ड्रग पार्टी मामला : आर्यन खान के पास नहीं मिला था ड्रग्स, नहीं थे किसी साजिश का हिस्सा

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

NCB interrogates Shah Rukh Khan's driver in drug party case on Cardilia The Impress cruise ship

मुंबई : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम(एसआईटी) ने कहा कि अब तक की जांच में द कार्डिलिया द इम्प्रेस पर 2 अक्टूबर, 2021 को की गई कार्रवाई में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास मादक पदार्थ नहीं मिलने की पुष्टि हो गई है। साथ ही इस मामले में आर्यन खान का किसी भी अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के साथ संबंध होने का पता नहीं लगा है। एनसीबी एसआईटी ने कहा कि मामले की अभी भी जांच जारी है।

पढ़ें :- जम्मू में बाढ़ की तबाही: इंसान, जानवर और जीवन-यापन सब कुछ संकट में

एनसीबी एसआईटी के प्रमुख संजय सिंह ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि कार्डिलिया द क्रूज ड्रग पार्टी मामले की जांच अभी जारी है। अब तक की जांच में आर्यन खान के पास किसी भी तरह का मादक पदार्थ न पाए जाने का पता चला है। साथ ही एनसीबी की ओर से कार्डिलिया द इम्प्रेस शिप पर छापा मारने की वीडियो रिकार्डिंग भी नहीं की गई थी। यहां छापे के दौरान अलग-अलग लोगों से अल्प मात्रा में ड्रग पाए गए थे और उसके हिसाब से मामला दर्ज किया गया था। अब तक की जांच में आर्यन खान के किसी भी ड्रग सिंडिकेट से संबंध होने के सबूत भी नहीं मिले हैं। एनसीबी को उनका मोबाइल फोन जब्त नहीं करना चाहिए था। एसआईटी के इस वक्तव्य से आर्यन खान को राहत मिली है लेकिन पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर को समीर वानखेड़े के नेतृत्व में मुंबई एनसीबी की टीम ने कार्डिलिया द इम्प्रेस क्रूज शिप पर छापा मारा था और आर्यन खान, अरबाज मर्चंट व मुनमुन धमेचा को एनसीबी दफ्तर में लाया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को इन तीनों पर मामला दर्ज किया था। 26 दिन बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चंट व मुनमुन धमेचा को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया , जिससे दिल्ली स्थित एनसीबी मुख्यालय ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने इस मामले में समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया था। उसके बाद उन्हें एनसीबी से हटा दिया था।

Advertisement