रोहतक। पुलिस द्वारा आदतन अपराधी जो समाज के लिए खतरा हो सकते हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। यह हरियाणा प्रदेश का पहला मामला है जब रोहतक पुलिस द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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रोहतक पुलिस द्वारा NSA के तहत केस तैयार करके जिला मजिस्ट्रेट रोहतक को भेजा गया, जिनके आदेशानुसार आरोपी राजकुमार उर्फ़ श्यामू को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा (3)2 के तहत हिरासत में लेकर रोहतक जेल में बंद किया गया है। आरोपी राजकुमार उर्फ़ श्यामू पर हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगरेप, जबरन वसूली, मारपीट, आपराधिक साजिश, अवैध हथियार रखने आदि के 12 मामले रोहतक, झज्जर, गोहाना में दर्ज हैं।
2011 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है आरोपी
एएसपी मेधा भूषण ने बताया कि आरोपी 2011 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। आरोपी हथियारों सहित सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर दहशत फैलाता रहा है। आरोपी ज़मानत पर आने के बाद बार-बार अपराध करता जा रहा है। आरोपी राजकुमार उर्फ़ श्यामू को एनएसए एक्ट 1980 के तहत काबू किया गया है। राज्य के लिए ऐसा आरोपी ख़तरा बन रहा था।