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उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को सुनवाई

By इंडिया वॉइस 

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उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। इस बीच बस्तियों को तोड़े जाने के खिलाफ लोगों ने अपना विरोध जारी रखा है और अधिकारियों से अभी बुलडोजर ना चलाने का आग्रह कर रहे हैं।

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इस इलाके में घरों के अलावा लगभग आधे से अधिक की तादाद में लोग परिवार भूमि के पट्टे का दावा करते हैं। वहीं इस क्षेत्र में चार सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, एक बैंक, दो ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और चार मंदिर हैं। इसके अलावा कई दुकानें भी हैं, जो दशकों से बनी हुई हैं। जिला प्रशासन ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 दिसंबर के कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अखबारों में नोटिस जारी की।

ये नोटिस बनभूलपुरा क्षेत्र में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के पास भूमि की 2 किमी की पट्टी में निवासरत लोगों के लिए जारी किया गया है। प्रशासन ने इन लोगों से 9 जनवरी तक अपना साजो-सामान ले जाने को कहा है। इस बीच बुधवार को अधिकारियों ने जमीनी निरीक्षण किया जबकि निवासियों ने बेदखली रोकने के लिए कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन जारी रखा।

लोग मस्जिदों में सामुहिक रुप से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ बासिंदों को रोते हुए भी देखा गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रशांत भूषण की याचिका समेत मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर सामुहिक रुप से गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसए नज़ीर और पीएस नरसिम्हा की पीठ सुनवाई करेगी।

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