सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस आदेश से कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है।
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस आदेश से कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर विवाद में मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि वह इस पर नौ जनवरी को सुनवाई करेगा और फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का तीन अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था।