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यूपीः सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो भविष्य में आरोपी पुनः फ्रेश आवेदन कर सकता है। जामानत याचिका ग्वालटोली थाना के मुक़दमा 198/22 में ख़ारिज की गई है।

By Rakesh 

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कानपुर। सुप्रीम कोर्ट ने महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो भविष्य में आरोपी पुनः फ्रेश आवेदन कर सकता है। जामानत याचिका ग्वालटोली थाना के मुक़दमा 198/22 में ख़ारिज की गई है।

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जिसमें सिसामऊ के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफ़ान सोलंकी ने अशरफ़अली के नाम से कूटरचित परिचयपत्र (आधार कार्ड ) बना कर अशरफ़ अली के नाम के टिकट पर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी। कानपुर पुलिस की मज़बूत पैरवी के आगे आरोपी पक्ष की एक ना चली और सर्वोच्च न्यायालय में आरोपी की याचिक ख़ारिज कर दी गई।

इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानपुर की संबंधित न्यायालय द्वारा मुक़दमा संख्या 198/22 ग्वालटोली में चार्ज फ़्रेम कर अभियोग में विचारण की कार्यवाही शुरू होने के बाद आवश्यकतानुसार आरोपी पुनः फ्रेश बेल हेतु आवेदन कर सकता है। अभी इस स्टेज में जमानत याचिका मंज़ूर नहीं की जा सकती। अतः याचिका ख़ारिज की जाती है।

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