Jabalpur News:मध्य-प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है,जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया,जिसमे 2 बालिक लड़किया एक साथ रहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है,कोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना फैसला सुनते हुए इजाजत दी है,हाईकोर्ट में 18 साल की युवती के पिता ने बेटी की कस्टडी के लिए 14 अक्टूबर को याचिका लगाई थी,हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए युवती को हाजिर होने का नोटिस जारी किया,नोटिस के बाद हाईकोर्ट में युवती हाजिर हुई और फैसला लेने के लिए उसे 1 घंटे का समय मिला,लेकिन उसके बाद भी युवती ने अपनी दोस्त के साथ ही रहने की ही अपील की.
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इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि लड़की बालिग है वो अपने फैसले खुद ले सकती है,कोर्ट के आदेश के बाद दोनों लड़कियों को साथ रहने की इजाजत मिल गयी,जबलपुर के खमरिया इलाके में रहने वाली दो बच्चियां बचपन से सहेली थीं, दोनों बचपन से साथ पढ़ीं और बड़ी हुईं, दोनों एक-दूसरे के सुख-दुख की साथी बन गयीं, समय के साथ भावनात्मक रूप से दोनों में इतना लगाव हो गया कि अब ये अलग रहने को तैयार नहीं हैं, वर्तमान में एक युवती की उम्र 18, तो दूसरी की 22 साल है, जब परिवार को पता चला, तो दोनों घर से भाग गयीं और थाने से होते हुए कोर्ट तक पहुंच गया.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लड़की बालिग है. अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है. लिहाजा न्यायालय के आदेश पर 18 साल की किशोरी को अपनी 22 साल की महिला मित्र के साथ जाने दिया गया.