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सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर अब 9 को सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। बीते 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें।

By HO BUREAU 

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। बीते 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें।

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मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। कहा कि अंतरिम जमानत से गलत संदेश जाएगा। जबकि कोर्ट ने कहा कि चुनाव पांच साल में एक ही बार होता है। केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने में हर्ज ही क्या है। उन पर कोई केस भी नहीं है।

इस पर ED के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सात सितारा ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे। होटल के बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिला था।

ED के वकील ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया।  सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो केजरीवाल बतौर सीएम आधिकारिक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे समस्या हो सकती है और हम सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहते।

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