नई दिल्ली। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने बैंक लॉकर के ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा लें। यह काम अनिवार्य रूप से काम करवाया जाना है। अगर आपका भी एसबीआई, बीओबी या फिर किसी भी अन्य बैंक में लॉकर है तो आप भी 30 सितंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लें।
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अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, आपको बैंक लॉकर छोड़ना होगा। एसबीआई और बीओबी ने अपने ग्राहकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक नया बैंक लॉकर एग्रीमेंट कुछ संशोधन के साथ जारी किया है। बैंकों ने अपने ग्राहकों को SMS और ईमेल के जरिए इसकी जानकारी भी दी है।
ग्राहकों के लिए इन पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। हस्ताक्षर करने के लिए ग्राहक को उसी बैंक शाखा में जाना होगा जहां उसका लॉकर है। सभी बैंकों को 31 दिसंबर तक यह काम पूरा करने का आदेश दिया गया है।